इंडिया न्यूज, लखनऊ (Lakhimpur Kheri violence)। तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त, सरकार व पीड़ित पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 15 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
आशीष को जमानत पर रिहा नहीं कर सकते
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तिकुनिया कांड मामले मे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने आशीष की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।
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